झाबुआ-अलिराजपुर-धार में अवैध शराब का बड़ा खेल...? हाईकोर्ट सख्त... कलेक्टर-SP सहित ठेकेदारों को नोटिस
08 अप्रैल 2026
इंदाैर/झाबुआ
जनहित याचिका पर इंदौर हाईकोर्ट का बड़ा एक्शन... याचिकाकर्ता को सुरक्षा देने के निर्देश...
✍️ ऋतिक विश्वकर्मा | एमपी जनमत
इंदौर/झाबुआ। मध्यप्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर और धार जिलों में कथित अवैध शराब परिवहन, लाइसेंस के दुरुपयोग और प्रशासनिक मिलीभगत के गंभीर आरोप अब हाईकोर्ट तक पहुंच गए हैं... इस मामले में दायर जनहित याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों और शराब ठेकेदारों को नोटिस जारी कर दिए हैं...
याचिकाकर्ता मथियास भुरिया द्वारा आरोप लगाया गया है कि वर्षों से एक ही स्थान पर पदस्थ आबकारी अधिकारी-कर्मचारी नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध गतिविधियों को संरक्षण दे रहे हैं... साथ ही जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग पर भी शराब ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर अवैध परिवहन कराने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं...
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रथम दृष्टया तथ्यों को गंभीर मानते हुए झाबुआ, अलीराजपुर और धार के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त सहित संबंधित शराब ठेकेदारों को नोटिस जारी किए हैं... साथ ही जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं...
इसी के साथ न्यायालय ने याचिकाकर्ता की सुरक्षा को लेकर भी अहम टिप्पणी की है... कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि यदि याचिकाकर्ता को किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है तो वे संबंधित पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर सुरक्षा मांग सकते हैं... और पुलिस अधीक्षक को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं...
यह मामला अब आने वाले समय में और बड़ा रूप ले सकता है... क्योंकि इसमें प्रशासनिक तंत्र, आबकारी विभाग और ठेकेदारों की भूमिका पर सीधे सवाल खड़े हुए हैं... याचिकाकर्ता ने उम्मीद जताई है कि जनहित में यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और उन्हें जनता का सहयोग मिलेगा...



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