नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद...
13 मई 2026
पिपरिया (नर्मदापुरम)
✍️ संदीप चौरसिया | MP जनमत
पिपरिया। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती अर्चना रघुवंशी की अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के दोषी आरोपी दीपक को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने यह ऐतिहासिक फैसला मात्र 2 वर्ष 10 माह 10 दिन की त्वरित सुनवाई में सुनाया।
यह था पूरा मामला...
पीड़ित बालिका के पिता ने 29 जून 2023 को बनखेड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित बालिका दोपहर लगभग 2 बजे मार्कशीट लेने स्कूल जाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध बहला-फुसलाकर ले जाने के संबंध में गुमशुदगी दर्ज की थी।
पुलिस ने बालिका को दस्तयाब कर उसका बयान दर्ज किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी दीपक ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर एक टपरिया में ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया।
14 गवाहों की गवाही से साबित हुआ अपराध
अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 14 अभियोजन साक्षियों के बयान दर्ज कराए, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कठोर सजा सुनाई।





Comments (0)